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किसानों को बड़ी राहत: हरियाणा में अब एक दिन के अंदर मिलेगा जे-फॉर्म, फसल बेचने में नहीं होगी परेशानी

किसानों को बड़ी राहत: हरियाणा में अब एक दिन के अंदर मिलेगा जे-फॉर्म, फसल बेचने में नहीं होगी परेशानी

हरियाणा में अब एक दिन के अंदर मिलेगा जे-फॉर्म

हरियाणा के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब मंडी में फसल बेचने के बाद किसानों को जे-फॉर्म यानी फसल बिक्री की रसीद एक दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। हरियाणा सरकार ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 10 महत्वपूर्ण सेवाओं को राइट टू सर्विस व्यवस्था में शामिल कर दिया है।

सरकार ने इन सभी सेवाओं के लिए निश्चित समय सीमा तय की है। इससे किसानों और आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही मंडी से जुड़े काम अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समय पर पूरे हो सकेंगे।

क्या है हरियाणा सरकार की नई व्यवस्था?

हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी HSAMB की 10 सेवाओं को राइट टू सर्विस के दायरे में शामिल किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किसानों और नागरिकों को मंडी से संबंधित सेवाएं निर्धारित समय के अंदर उपलब्ध कराना है। प्रत्येक सेवा के लिए जिम्मेदार अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी भी तय किए गए हैं।

अब एक दिन में मिलेगा जे-फॉर्म

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ मंडी में अपनी उपज बेचने वाले किसानों को मिलेगा। फसल की बिक्री पूरी होने के बाद अब संबंधित अधिकारी को अधिकतम एक दिन में जे-फॉर्म जारी करना होगा।

जे-फॉर्म किसान की फसल बिक्री का आधिकारिक प्रमाण होता है। इसमें बेची गई फसल, मात्रा, कीमत और भुगतान से संबंधित जरूरी जानकारी दर्ज रहती है।

समय पर जे-फॉर्म मिलने से क्या फायदा होगा?

जे-फॉर्म समय पर मिलने से किसानों को कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं:

  • फसल बिक्री का आधिकारिक प्रमाण तुरंत मिलेगा।
  • भुगतान संबंधी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी कम होगी।
  • बैंकिंग और ऋण संबंधी कार्य आसानी से पूरे होंगे।
  • सरकारी योजनाओं में बिक्री प्रमाण देने में सुविधा होगी।
  • मंडी में फसल खरीद की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
  • किसानों को आढ़ती या मंडी कार्यालय के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

जे-फॉर्म जारी करने की जिम्मेदारी मंडी सुपरवाइजर या सहायक सचिव को दी गई है।

30 दिनों में पूरी होंगी ये महत्वपूर्ण सेवाएं

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की कई सेवाओं के लिए अधिकतम 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है।

इनमें प्रमुख रूप से निम्न सेवाएं शामिल हैं:

  • अनापत्ति प्रमाण-पत्र यानी एनओसी जारी करना।
  • डुप्लीकेट आवंटन और पुनः आवंटन से संबंधित कार्य।
  • कन्वेयन्स डीड जारी करना।
  • बिक्री के बाद संपत्ति का पुनः हस्तांतरण।
  • विसरा रिपोर्ट मिलने के बाद अनुग्रह सहायता की प्रक्रिया।
  • कृषि कार्यों के दौरान चोट या मृत्यु से जुड़े कुछ सहायता मामलों का निपटारा।

समय सीमा निर्धारित होने से लंबित मामलों का तेजी से समाधान हो सकेगा और आवेदकों को कार्यालयों में अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

नो ड्यूज और मॉर्गेज एनओसी के लिए 15 दिन

कुछ सेवाओं के लिए 15 दिनों की समय सीमा तय की गई है। इनमें मुख्य रूप से:

  • बेबाकी प्रमाण-पत्र यानी नो ड्यूज सर्टिफिकेट।
  • संपत्ति के बंधक यानी मॉर्गेज के लिए एनओसी।

अब संबंधित अधिकारियों को आवेदन प्राप्त होने के बाद इन सेवाओं को अधिकतम 15 दिनों में पूरा करना होगा।

इन सेवाओं के लिए तय की गई 60 दिन की समय सीमा

कुछ मामलों की प्रक्रिया अधिक विस्तृत होने के कारण उनके लिए अधिकतम 60 दिनों की सीमा तय की गई है।

इनमें शामिल हैं:

  • निर्विवाद मृत्यु के मामले में संपत्ति का पुनः हस्तांतरण।
  • कृषि कार्य के दौरान चोट लगने या मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता।
  • प्रभावित परिवारों से संबंधित जरूरी दस्तावेजों और जांच की प्रक्रिया।

नई समय सीमा से पीड़ित परिवारों को राहत राशि या संपत्ति हस्तांतरण के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

मंडियों में शौचालयों की सफाई दो दिन में होगी सुनिश्चित

हरियाणा सरकार ने मंडियों की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया है। मंडी परिसर में स्थित सार्वजनिक शौचालयों की सफाई से संबंधित शिकायत का समाधान अधिकतम दो दिनों में करना होगा।

सार्वजनिक शौचालयों की सफाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मंडी समिति के सचिव को दी गई है। इससे किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और मंडी में आने वाले नागरिकों को स्वच्छ सुविधाएं मिल सकेंगी।

अधिकारियों की जिम्मेदारी भी हुई तय

नई अधिसूचना में केवल समय सीमा ही नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है।

अधिकांश सेवाओं के लिए संबंधित सचिव और कार्यकारी अधिकारी को नामित अधिकारी बनाया गया है। वहीं:

  • जे-फॉर्म के लिए मंडी सुपरवाइजर या सहायक सचिव जिम्मेदार होंगे।
  • सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के लिए मंडी समिति सचिव जिम्मेदार होंगे।
  • शिकायत के प्रथम स्तर पर जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी सुनवाई करेंगे।
  • दूसरे स्तर पर क्षेत्रीय विपणन प्रवर्तन अधिकारी शिकायत का समाधान करेंगे।

इस व्यवस्था से किसी भी सेवा में देरी होने पर किसान संबंधित अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकेंगे।

सेवा समय पर न मिलने पर किसान क्या करें?

यदि किसी किसान को निर्धारित समय सीमा के अंदर जे-फॉर्म या दूसरी सेवा नहीं मिलती है, तो वह संबंधित मंडी कार्यालय में शिकायत कर सकता है।

सबसे पहले किसान को सेवा के लिए किए गए आवेदन, रसीद, पंजीकरण संख्या या अन्य प्रमाण सुरक्षित रखने चाहिए। इसके बाद प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज की जा सकती है। वहां समाधान न होने पर किसान द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

किसानों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करते समय उसकी प्राप्ति रसीद जरूर लें।

किसानों को सीधे तौर पर क्या लाभ मिलेगा?

हरियाणा सरकार की इस नई व्यवस्था से किसानों को निम्न फायदे मिलने की उम्मीद है:

  1. फसल बिक्री का जे-फॉर्म एक दिन में मिलेगा।
  2. सरकारी सेवाओं में होने वाली देरी कम होगी।
  3. मंडी कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
  4. अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
  5. फसल बिक्री और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
  6. शिकायत होने पर अपील की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
  7. चोट या मृत्यु से प्रभावित परिवारों को समय पर सहायता मिल सकेगी।
  8. मंडियों में साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाएं बेहतर होंगी।

किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है जे-फॉर्म?

जे-फॉर्म केवल एक सामान्य रसीद नहीं है। यह किसान द्वारा मंडी में बेची गई फसल का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।

इस दस्तावेज की आवश्यकता कई कार्यों में पड़ सकती है, जैसे:

  • फसल की बिक्री साबित करने में।
  • भुगतान संबंधी विवाद के समाधान में।
  • बैंक या वित्तीय संस्था को आय का प्रमाण देने में।
  • कृषि ऋण से जुड़े कार्यों में।
  • सरकारी योजनाओं के लिए दस्तावेज जमा करने में।
  • फसल खरीद और मंडी रिकॉर्ड के सत्यापन में।

इसलिए एक दिन के अंदर जे-फॉर्म मिलने का फैसला किसानों के लिए प्रशासनिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

निष्कर्ष

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 10 सेवाओं को राइट टू सर्विस व्यवस्था में शामिल किया जाना किसानों और आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से मंडी में फसल बेचने के बाद एक दिन के अंदर जे-फॉर्म जारी करने की समय सीमा तय होने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

इसके अलावा एनओसी, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, संपत्ति हस्तांतरण, अनुग्रह सहायता और मंडी सफाई जैसी सेवाओं के लिए भी समय सीमा तय होने से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी।

किसानों को आवेदन करते समय प्राप्ति रसीद और सभी जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए। निर्धारित समय में सेवा नहीं मिलने पर वे शिकायत निवारण अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।


अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न 1: हरियाणा में जे-फॉर्म कितने दिनों में मिलेगा?

नई व्यवस्था के अनुसार, मंडी में फसल बेचने के बाद किसान को अधिकतम एक दिन के अंदर जे-फॉर्म जारी किया जाएगा।

प्रश्न 2: जे-फॉर्म क्या होता है?

जे-फॉर्म मंडी में किसान की फसल बिक्री की आधिकारिक रसीद होती है। इसमें फसल, मात्रा, बिक्री मूल्य और भुगतान से जुड़ी जानकारी दर्ज होती है।

प्रश्न 3: हरियाणा कृषि मार्केटिंग बोर्ड की कितनी सेवाएं राइट टू सर्विस में शामिल की गई हैं?

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की कुल 10 सेवाओं को राइट टू सर्विस व्यवस्था में शामिल किया गया है।

प्रश्न 4: किन सेवाओं के लिए 30 दिनों की समय सीमा तय हुई है?

एनओसी, डुप्लीकेट आवंटन, पुनः आवंटन, कन्वेयन्स डीड, संपत्ति पुनः हस्तांतरण और कुछ अनुग्रह सहायता मामलों के लिए 30 दिनों की समय सीमा तय की गई है।

प्रश्न 5: किन सेवाओं के लिए 15 दिन की समय सीमा है?

नो ड्यूज सर्टिफिकेट और मॉर्गेज के लिए एनओसी जारी करने की समय सीमा 15 दिन निर्धारित की गई है।

प्रश्न 6: किन मामलों में 60 दिन की समय सीमा लागू होगी?

निर्विवाद मृत्यु के मामलों में संपत्ति का पुनः हस्तांतरण और कृषि कार्य के दौरान चोट या मृत्यु से संबंधित अनुग्रह सहायता की प्रक्रिया के लिए अधिकतम 60 दिन तय किए गए हैं।

प्रश्न 7: जे-फॉर्म समय पर नहीं मिलने पर कहां शिकायत करें?

किसान पहले जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। समाधान नहीं मिलने पर क्षेत्रीय विपणन प्रवर्तन अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है।

प्रश्न 8: मंडी के सार्वजनिक शौचालय की सफाई कितने दिन में होगी?

नई व्यवस्था के अनुसार, सार्वजनिक शौचालय की सफाई से संबंधित कार्रवाई अधिकतम दो दिनों के भीतर सुनिश्चित करनी होगी।


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