MP कृषि यंत्र सब्सिडी 2026 : हैप्पी सीडर समेत इन 6 कृषि यंत्रों पर मिल रही भारी सब्सिडी, यहां करें आवेदन

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य के कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने MP कृषि यंत्र सब्सिडी 2026 के अंतर्गत आधुनिक कृषि मशीनों की खरीद पर अनुदान देने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
इस चरण में किसान हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, क्लीनर कम ग्रेडर, सीड ट्रीटिंग ड्रम, जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल और रोटोकल्टीवेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीयन 27 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है और आवेदन की अंतिम तारीख 4 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
प्राप्त आवेदनों में से पात्र किसानों का चयन 5 अगस्त 2026 को ऑनलाइन या कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए किसानों को सलाह है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन पूरा कर लें।
MP कृषि यंत्र सब्सिडी 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें
| विवरण | तारीख |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन शुरू | 27 जुलाई 2026 |
| आवेदन की अंतिम तारीख | 4 अगस्त 2026 |
| लॉटरी की तारीख | 5 अगस्त 2026 |
| आवेदन का माध्यम | ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल |
| लाभार्थी राज्य | मध्य प्रदेश |
इन 6 कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
योजना के वर्तमान चरण में निम्न कृषि यंत्रों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं:
- हैप्पी सीडर
- स्मार्ट सीडर
- क्लीनर कम ग्रेडर
- सीड ट्रीटिंग ड्रम
- जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल
- रोटोकल्टीवेटर
इन मशीनों की सहायता से फसल की बुवाई, अवशेष प्रबंधन, बीज उपचार, बीजों की सफाई एवं ग्रेडिंग और खेत की तैयारी जैसे कार्य कम समय में किए जा सकते हैं। हैप्पी सीडर और स्मार्ट सीडर से फसल अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुवाई की जा सकती है। वहीं, जीरो टिल ड्रिल के माध्यम से बिना पारंपरिक जुताई के बीज और खाद डाली जा सकती है।
कृषि यंत्र के अनुसार धरोहर राशि
आवेदन करते समय किसानों को संबंधित कृषि यंत्र के लिए निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा।
| कृषि यंत्र | निर्धारित धरोहर राशि |
|---|---|
| हैप्पी सीडर | ₹5,250 |
| स्मार्ट सीडर | ₹4,550 |
| क्लीनर कम ग्रेडर | ₹6,350 |
| सीड ट्रीटिंग ड्रम | ₹2,200 |
| जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल | ₹3,550 |
| रोटोकल्टीवेटर | ₹7,500 |
धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट किसान को अपने बैंक खाते से संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम बनवाना होगा। निर्धारित डीडी के बिना किया गया आवेदन निरस्त हो सकता है।
किसान डिमांड ड्राफ्ट बनवाने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम निर्देश और अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री का सही नाम अवश्य जांच लें।
किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगी?
मध्य प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के अंतर्गत पात्र किसानों को कृषि यंत्र और किसान की श्रेणी के आधार पर सामान्यतः 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। वास्तविक सब्सिडी मशीन की निर्धारित कीमत, विभागीय लक्ष्य, किसान की श्रेणी और योजना के नियमों के आधार पर तय होगी।
आमतौर पर लघु, सीमांत, महिला तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को अधिक अनुदान का लाभ मिलता है। सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अनुदान की दर अलग हो सकती है।
किसान आवेदन करने से पहले ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर से अपने यंत्र पर मिलने वाली अनुमानित अनुदान राशि जांच सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
MP कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में ऑनलाइन आवेदन करने से पहले किसान निम्न दस्तावेज तैयार रखें:
- एग्री-स्टैक Farmer ID
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी
- भूमि की बी-1 या खसरा प्रति
- निर्धारित धरोहर राशि के डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी
- ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड, जहां आवश्यक हो
- SC/ST किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र
- आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पोर्टल द्वारा मांगे गए अन्य भूमि या पहचान संबंधी दस्तावेज
कृषि यंत्र अनुदान आवेदन में आधार, भूमि रिकॉर्ड, बैंक खाते, ट्रैक्टर आरसी और डिमांड ड्राफ्ट जैसे दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं।
Farmer ID के बिना नहीं कर पाएंगे आवेदन
ई-कृषि यंत्र अनुदान की आवेदन प्रक्रिया में एग्री-स्टैक Farmer ID अनिवार्य की गई है। Farmer ID के माध्यम से किसान की पहचान और भूमि संबंधी विवरण को डिजिटल रूप से जोड़ा जाता है।
जिन किसानों की Farmer ID अभी तक नहीं बनी है, वे मध्य प्रदेश Farmer Registry पोर्टल, नजदीकी CSC सेंटर या संबंधित सरकारी केंद्र पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।
मध्य प्रदेश Farmer Registry:
Farmer ID बनवाते समय किसान को आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और भूमि संबंधी जानकारी की आवश्यकता पड़ सकती है। आवेदन से पहले Farmer ID में दर्ज नाम और जमीन के रिकॉर्ड का मिलान अवश्य कर लें।
ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कैसे करें?
किसान नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल खोलें
सबसे पहले मध्य प्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाएं।
आवेदन पोर्टल:
यह पोर्टल मध्य प्रदेश शासन के कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा संचालित किया जाता है।
चरण 2: कृषि अभियांत्रिकी विभाग चुनें
होम पेज पर संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित आवेदन विकल्प का चयन करें।
चरण 3: आधार या Farmer ID से सत्यापन करें
पहले से पंजीकृत किसान आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। नए किसानों को MP Online या CSC केंद्र पर जाकर बायोमैट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण करवाना पड़ सकता है।
चरण 4: कृषि यंत्र का चयन करें
अपनी आवश्यकता के अनुसार हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, रोटोकल्टीवेटर या उपलब्ध अन्य कृषि यंत्र का चयन करें।
चरण 5: किसान और भूमि की जानकारी भरें
आवेदन फॉर्म में नाम, पता, जिला, विकासखंड, बैंक खाता, भूमि और ट्रैक्टर से संबंधित जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
चरण 6: दस्तावेज अपलोड करें
Farmer ID, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, ट्रैक्टर आरसी, जाति प्रमाण पत्र और डिमांड ड्राफ्ट की साफ स्कैन कॉपी अपलोड करें।
चरण 7: आवेदन जमा करें
सभी जानकारियां जांचने के बाद आवेदन जमा करें। आवेदन नंबर और पावती को डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
नए किसानों को कहां से कराना होगा पंजीकरण?
जिन किसानों का ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर पंजीकरण नहीं है, वे अपने नजदीकी MP Online या CSC सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं।
पंजीकरण के बाद किसान संबंधित मशीन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। आवेदन के दौरान मोबाइल नंबर चालू रखें, क्योंकि ओटीपी और आवेदन से संबंधित सूचना उसी नंबर पर प्राप्त हो सकती है।
लॉटरी से होगा किसानों का चयन
यदि किसी जिले में उपलब्ध कृषि यंत्रों के लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो किसानों का चयन कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
इस चरण की लॉटरी 5 अगस्त 2026 को प्रस्तावित है। चयनित और प्रतीक्षा सूची में शामिल किसान पोर्टल पर आवेदन नंबर या अन्य मांगी गई जानकारी दर्ज करके अपना परिणाम देख सकेंगे।
लॉटरी में नाम आने का अर्थ तत्काल भुगतान या मशीन मिलना नहीं है। चयन के बाद दस्तावेज सत्यापन, पात्रता जांच और विभागीय स्वीकृति जैसी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ सकती हैं।
डिमांड ड्राफ्ट बनवाते समय इन बातों का रखें ध्यान
- डीडी किसान के स्वयं के बैंक खाते से बनवाएं।
- डीडी संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम हो।
- कृषि यंत्र के अनुसार सही राशि का डीडी बनवाएं।
- डीडी पर किसान और बैंक की जानकारी स्पष्ट हो।
- आवेदन में डीडी की साफ स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- मूल डीडी को सुरक्षित रखें।
- गलत नाम या गलत राशि का डीडी आवेदन निरस्त होने का कारण बन सकता है।
जिलेवार सहायक कृषि यंत्री की सूची देखने के लिए विभाग द्वारा उपलब्ध PDF का उपयोग किया जा सकता है:
किसानों के लिए जरूरी सलाह
आवेदन करते समय नाम, आधार नंबर, Farmer ID, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड में एक जैसी जानकारी होनी चाहिए। दस्तावेजों में नाम या विवरण अलग होने पर आवेदन सत्यापन में परेशानी आ सकती है।
किसान किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, आधार की जानकारी या बैंक खाते का पासवर्ड न दें। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल, MP Online या अधिकृत CSC सेंटर के माध्यम से करें।
अंतिम तारीख के दिन पोर्टल पर अधिक ट्रैफिक होने के कारण तकनीकी समस्या आ सकती है। इसलिए किसान 4 अगस्त 2026 से पहले ही आवेदन पूरा कर लें।
निष्कर्ष
MP कृषि यंत्र सब्सिडी 2026 आधुनिक खेती अपनाने वाले किसानों के लिए एक अच्छा अवसर है। हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, क्लीनर कम ग्रेडर, सीड ट्रीटिंग ड्रम, जीरो टिल ड्रिल और रोटोकल्टीवेटर जैसी मशीनों से खेती के काम में समय, श्रम और ईंधन की बचत हो सकती है।
इच्छुक किसान 4 अगस्त 2026 तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन करें। आवेदन से पहले Farmer ID, भूमि रिकॉर्ड, बैंक पासबुक, ट्रैक्टर आरसी और निर्धारित डिमांड ड्राफ्ट तैयार रखना जरूरी है। पात्र किसानों का चयन 5 अगस्त 2026 को प्रस्तावित लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: MP कृषि यंत्र सब्सिडी 2026 की अंतिम तारीख क्या है?
किसान 4 अगस्त 2026 तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न 2: कृषि यंत्र सब्सिडी की लॉटरी कब निकलेगी?
पात्र किसानों के चयन के लिए लॉटरी 5 अगस्त 2026 को प्रस्तावित है।
प्रश्न 3: किन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिल रही है?
हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, क्लीनर कम ग्रेडर, सीड ट्रीटिंग ड्रम, जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल और रोटोकल्टीवेटर पर आवेदन लिए जा रहे हैं।
प्रश्न 4: कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
कृषि यंत्र और किसान की श्रेणी के अनुसार लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है। वास्तविक राशि पोर्टल के सब्सिडी कैलकुलेटर और विभागीय नियमों से निर्धारित होगी।
प्रश्न 5: क्या Farmer ID अनिवार्य है?
हां, ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन करने के लिए एग्री-स्टैक Farmer ID आवश्यक है।
प्रश्न 6: हैप्पी सीडर के लिए कितनी धरोहर राशि जमा करनी होगी?
हैप्पी सीडर के आवेदन के लिए ₹5,250 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा।
प्रश्न 7: क्या आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट जरूरी है?
हां, संबंधित कृषि यंत्र की निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट आवेदन के साथ देना जरूरी है।
प्रश्न 8: नया किसान आवेदन कैसे कर सकता है?
नए किसान MP Online या CSC सेंटर पर जाकर आधार का बायोमैट्रिक सत्यापन और पोर्टल पंजीकरण कराने के बाद आवेदन कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर
यह लेख किसानों को सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। योजना की तारीख, लक्ष्य, पात्रता, धरोहर राशि और आवेदन नियमों में विभाग द्वारा बदलाव किया जा सकता है। आवेदन करने से पहले मध्य प्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल या संबंधित जिला कृषि कार्यालय से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें।SEO Title
MP कृषि यंत्र सब्सिडी 2026: हैप्पी सीडर समेत 6 मशीनों पर अनुदान, 4 अगस्त तक करें आवेदन
Meta Title
कृषि यंत्र सब्सिडी 2026: 6 मशीनों पर अनुदान
Meta Description
मध्य प्रदेश के किसान हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर और रोटोकल्टीवेटर समेत 6 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए 4 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
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MP कृषि यंत्र सब्सिडी 2026
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कृषि यंत्र अनुदान योजना, हैप्पी सीडर सब्सिडी, स्मार्ट सीडर सब्सिडी, ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल, मध्य प्रदेश किसान योजना, कृषि मशीन सब्सिडी, Farmer ID, कृषि यंत्र लॉटरी 2026
किसानों के लिए खुशखबरी: हैप्पी सीडर समेत इन 6 कृषि यंत्रों पर मिल रही भारी सब्सिडी, यहां करें आवेदन
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य के कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने MP कृषि यंत्र सब्सिडी 2026 के अंतर्गत आधुनिक कृषि मशीनों की खरीद पर अनुदान देने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
इस चरण में किसान हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, क्लीनर कम ग्रेडर, सीड ट्रीटिंग ड्रम, जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल और रोटोकल्टीवेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीयन 27 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है और आवेदन की अंतिम तारीख 4 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
प्राप्त आवेदनों में से पात्र किसानों का चयन 5 अगस्त 2026 को ऑनलाइन या कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए किसानों को सलाह है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन पूरा कर लें।
MP कृषि यंत्र सब्सिडी 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें
| विवरण | तारीख |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन शुरू | 27 जुलाई 2026 |
| आवेदन की अंतिम तारीख | 4 अगस्त 2026 |
| लॉटरी की तारीख | 5 अगस्त 2026 |
| आवेदन का माध्यम | ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल |
| लाभार्थी राज्य | मध्य प्रदेश |
इन 6 कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
योजना के वर्तमान चरण में निम्न कृषि यंत्रों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं:
- हैप्पी सीडर
- स्मार्ट सीडर
- क्लीनर कम ग्रेडर
- सीड ट्रीटिंग ड्रम
- जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल
- रोटोकल्टीवेटर
इन मशीनों की सहायता से फसल की बुवाई, अवशेष प्रबंधन, बीज उपचार, बीजों की सफाई एवं ग्रेडिंग और खेत की तैयारी जैसे कार्य कम समय में किए जा सकते हैं। हैप्पी सीडर और स्मार्ट सीडर से फसल अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुवाई की जा सकती है। वहीं, जीरो टिल ड्रिल के माध्यम से बिना पारंपरिक जुताई के बीज और खाद डाली जा सकती है।
कृषि यंत्र के अनुसार धरोहर राशि
आवेदन करते समय किसानों को संबंधित कृषि यंत्र के लिए निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा।
| कृषि यंत्र | निर्धारित धरोहर राशि |
|---|---|
| हैप्पी सीडर | ₹5,250 |
| स्मार्ट सीडर | ₹4,550 |
| क्लीनर कम ग्रेडर | ₹6,350 |
| सीड ट्रीटिंग ड्रम | ₹2,200 |
| जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल | ₹3,550 |
| रोटोकल्टीवेटर | ₹7,500 |
धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट किसान को अपने बैंक खाते से संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम बनवाना होगा। निर्धारित डीडी के बिना किया गया आवेदन निरस्त हो सकता है।
किसान डिमांड ड्राफ्ट बनवाने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम निर्देश और अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री का सही नाम अवश्य जांच लें।
किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगी?
मध्य प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के अंतर्गत पात्र किसानों को कृषि यंत्र और किसान की श्रेणी के आधार पर सामान्यतः 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। वास्तविक सब्सिडी मशीन की निर्धारित कीमत, विभागीय लक्ष्य, किसान की श्रेणी और योजना के नियमों के आधार पर तय होगी।
आमतौर पर लघु, सीमांत, महिला तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को अधिक अनुदान का लाभ मिलता है। सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अनुदान की दर अलग हो सकती है।
किसान आवेदन करने से पहले ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर से अपने यंत्र पर मिलने वाली अनुमानित अनुदान राशि जांच सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
MP कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में ऑनलाइन आवेदन करने से पहले किसान निम्न दस्तावेज तैयार रखें:
- एग्री-स्टैक Farmer ID
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी
- भूमि की बी-1 या खसरा प्रति
- निर्धारित धरोहर राशि के डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी
- ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड, जहां आवश्यक हो
- SC/ST किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र
- आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पोर्टल द्वारा मांगे गए अन्य भूमि या पहचान संबंधी दस्तावेज
कृषि यंत्र अनुदान आवेदन में आधार, भूमि रिकॉर्ड, बैंक खाते, ट्रैक्टर आरसी और डिमांड ड्राफ्ट जैसे दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं।
Farmer ID के बिना नहीं कर पाएंगे आवेदन
ई-कृषि यंत्र अनुदान की आवेदन प्रक्रिया में एग्री-स्टैक Farmer ID अनिवार्य की गई है। Farmer ID के माध्यम से किसान की पहचान और भूमि संबंधी विवरण को डिजिटल रूप से जोड़ा जाता है।
जिन किसानों की Farmer ID अभी तक नहीं बनी है, वे मध्य प्रदेश Farmer Registry पोर्टल, नजदीकी CSC सेंटर या संबंधित सरकारी केंद्र पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।
मध्य प्रदेश Farmer Registry:
Farmer ID बनवाते समय किसान को आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और भूमि संबंधी जानकारी की आवश्यकता पड़ सकती है। आवेदन से पहले Farmer ID में दर्ज नाम और जमीन के रिकॉर्ड का मिलान अवश्य कर लें।
ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कैसे करें?
किसान नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल खोलें
सबसे पहले मध्य प्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाएं।
आवेदन पोर्टल:
यह पोर्टल मध्य प्रदेश शासन के कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा संचालित किया जाता है।
चरण 2: कृषि अभियांत्रिकी विभाग चुनें
होम पेज पर संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित आवेदन विकल्प का चयन करें।
चरण 3: आधार या Farmer ID से सत्यापन करें
पहले से पंजीकृत किसान आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। नए किसानों को MP Online या CSC केंद्र पर जाकर बायोमैट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण करवाना पड़ सकता है।
चरण 4: कृषि यंत्र का चयन करें
अपनी आवश्यकता के अनुसार हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, रोटोकल्टीवेटर या उपलब्ध अन्य कृषि यंत्र का चयन करें।
चरण 5: किसान और भूमि की जानकारी भरें
आवेदन फॉर्म में नाम, पता, जिला, विकासखंड, बैंक खाता, भूमि और ट्रैक्टर से संबंधित जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
चरण 6: दस्तावेज अपलोड करें
Farmer ID, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, ट्रैक्टर आरसी, जाति प्रमाण पत्र और डिमांड ड्राफ्ट की साफ स्कैन कॉपी अपलोड करें।
चरण 7: आवेदन जमा करें
सभी जानकारियां जांचने के बाद आवेदन जमा करें। आवेदन नंबर और पावती को डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
नए किसानों को कहां से कराना होगा पंजीकरण?
जिन किसानों का ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर पंजीकरण नहीं है, वे अपने नजदीकी MP Online या CSC सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं।
पंजीकरण के बाद किसान संबंधित मशीन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। आवेदन के दौरान मोबाइल नंबर चालू रखें, क्योंकि ओटीपी और आवेदन से संबंधित सूचना उसी नंबर पर प्राप्त हो सकती है।
लॉटरी से होगा किसानों का चयन
यदि किसी जिले में उपलब्ध कृषि यंत्रों के लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो किसानों का चयन कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
इस चरण की लॉटरी 5 अगस्त 2026 को प्रस्तावित है। चयनित और प्रतीक्षा सूची में शामिल किसान पोर्टल पर आवेदन नंबर या अन्य मांगी गई जानकारी दर्ज करके अपना परिणाम देख सकेंगे।
लॉटरी में नाम आने का अर्थ तत्काल भुगतान या मशीन मिलना नहीं है। चयन के बाद दस्तावेज सत्यापन, पात्रता जांच और विभागीय स्वीकृति जैसी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ सकती हैं।
डिमांड ड्राफ्ट बनवाते समय इन बातों का रखें ध्यान
- डीडी किसान के स्वयं के बैंक खाते से बनवाएं।
- डीडी संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम हो।
- कृषि यंत्र के अनुसार सही राशि का डीडी बनवाएं।
- डीडी पर किसान और बैंक की जानकारी स्पष्ट हो।
- आवेदन में डीडी की साफ स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- मूल डीडी को सुरक्षित रखें।
- गलत नाम या गलत राशि का डीडी आवेदन निरस्त होने का कारण बन सकता है।
जिलेवार सहायक कृषि यंत्री की सूची देखने के लिए विभाग द्वारा उपलब्ध PDF का उपयोग किया जा सकता है:
PDF में दी गई जानकारी का आवेदन के दिन पोर्टल अथवा जिला कृषि कार्यालय से दोबारा मिलान जरूर करें।
किसानों के लिए जरूरी सलाह
आवेदन करते समय नाम, आधार नंबर, Farmer ID, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड में एक जैसी जानकारी होनी चाहिए। दस्तावेजों में नाम या विवरण अलग होने पर आवेदन सत्यापन में परेशानी आ सकती है।
किसान किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, आधार की जानकारी या बैंक खाते का पासवर्ड न दें। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल, MP Online या अधिकृत CSC सेंटर के माध्यम से करें।
अंतिम तारीख के दिन पोर्टल पर अधिक ट्रैफिक होने के कारण तकनीकी समस्या आ सकती है। इसलिए किसान 4 अगस्त 2026 से पहले ही आवेदन पूरा कर लें।
निष्कर्ष
MP कृषि यंत्र सब्सिडी 2026 आधुनिक खेती अपनाने वाले किसानों के लिए एक अच्छा अवसर है। हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, क्लीनर कम ग्रेडर, सीड ट्रीटिंग ड्रम, जीरो टिल ड्रिल और रोटोकल्टीवेटर जैसी मशीनों से खेती के काम में समय, श्रम और ईंधन की बचत हो सकती है।
इच्छुक किसान 4 अगस्त 2026 तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन करें। आवेदन से पहले Farmer ID, भूमि रिकॉर्ड, बैंक पासबुक, ट्रैक्टर आरसी और निर्धारित डिमांड ड्राफ्ट तैयार रखना जरूरी है। पात्र किसानों का चयन 5 अगस्त 2026 को प्रस्तावित लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: MP कृषि यंत्र सब्सिडी 2026 की अंतिम तारीख क्या है?
किसान 4 अगस्त 2026 तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न 2: कृषि यंत्र सब्सिडी की लॉटरी कब निकलेगी?
पात्र किसानों के चयन के लिए लॉटरी 5 अगस्त 2026 को प्रस्तावित है।
प्रश्न 3: किन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिल रही है?
हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, क्लीनर कम ग्रेडर, सीड ट्रीटिंग ड्रम, जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल और रोटोकल्टीवेटर पर आवेदन लिए जा रहे हैं।
प्रश्न 4: कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
कृषि यंत्र और किसान की श्रेणी के अनुसार लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है। वास्तविक राशि पोर्टल के सब्सिडी कैलकुलेटर और विभागीय नियमों से निर्धारित होगी।
प्रश्न 5: क्या Farmer ID अनिवार्य है?
हां, ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन करने के लिए एग्री-स्टैक Farmer ID आवश्यक है।
प्रश्न 6: हैप्पी सीडर के लिए कितनी धरोहर राशि जमा करनी होगी?
हैप्पी सीडर के आवेदन के लिए ₹5,250 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा।
प्रश्न 7: क्या आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट जरूरी है?
हां, संबंधित कृषि यंत्र की निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट आवेदन के साथ देना जरूरी है।
प्रश्न 8: नया किसान आवेदन कैसे कर सकता है?
नए किसान MP Online या CSC सेंटर पर जाकर आधार का बायोमैट्रिक सत्यापन और पोर्टल पंजीकरण कराने के बाद आवेदन कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर
यह लेख किसानों को सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। योजना की तारीख, लक्ष्य, पात्रता, धरोहर राशि और आवेदन नियमों में विभाग द्वारा बदलाव किया जा सकता है। आवेदन करने से पहले मध्य प्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल या संबंधित जिला कृषि कार्यालय से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें।SEO Title
MP कृषि यंत्र सब्सिडी 2026: हैप्पी सीडर समेत 6 मशीनों पर अनुदान, 4 अगस्त तक करें आवेदन
Meta Title
कृषि यंत्र सब्सिडी 2026: 6 मशीनों पर अनुदान
Meta Description
मध्य प्रदेश के किसान हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर और रोटोकल्टीवेटर समेत 6 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए 4 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
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किसानों के लिए खुशखबरी: हैप्पी सीडर समेत इन 6 कृषि यंत्रों पर मिल रही भारी सब्सिडी, यहां करें आवेदन
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य के कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने MP कृषि यंत्र सब्सिडी 2026 के अंतर्गत आधुनिक कृषि मशीनों की खरीद पर अनुदान देने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
इस चरण में किसान हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, क्लीनर कम ग्रेडर, सीड ट्रीटिंग ड्रम, जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल और रोटोकल्टीवेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीयन 27 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है और आवेदन की अंतिम तारीख 4 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
प्राप्त आवेदनों में से पात्र किसानों का चयन 5 अगस्त 2026 को ऑनलाइन या कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए किसानों को सलाह है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन पूरा कर लें।
MP कृषि यंत्र सब्सिडी 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें
| विवरण | तारीख |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन शुरू | 27 जुलाई 2026 |
| आवेदन की अंतिम तारीख | 4 अगस्त 2026 |
| लॉटरी की तारीख | 5 अगस्त 2026 |
| आवेदन का माध्यम | ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल |
| लाभार्थी राज्य | मध्य प्रदेश |
इन 6 कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
योजना के वर्तमान चरण में निम्न कृषि यंत्रों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं:
- हैप्पी सीडर
- स्मार्ट सीडर
- क्लीनर कम ग्रेडर
- सीड ट्रीटिंग ड्रम
- जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल
- रोटोकल्टीवेटर
इन मशीनों की सहायता से फसल की बुवाई, अवशेष प्रबंधन, बीज उपचार, बीजों की सफाई एवं ग्रेडिंग और खेत की तैयारी जैसे कार्य कम समय में किए जा सकते हैं। हैप्पी सीडर और स्मार्ट सीडर से फसल अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुवाई की जा सकती है। वहीं, जीरो टिल ड्रिल के माध्यम से बिना पारंपरिक जुताई के बीज और खाद डाली जा सकती है।
कृषि यंत्र के अनुसार धरोहर राशि
आवेदन करते समय किसानों को संबंधित कृषि यंत्र के लिए निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा।
| कृषि यंत्र | निर्धारित धरोहर राशि |
|---|---|
| हैप्पी सीडर | ₹5,250 |
| स्मार्ट सीडर | ₹4,550 |
| क्लीनर कम ग्रेडर | ₹6,350 |
| सीड ट्रीटिंग ड्रम | ₹2,200 |
| जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल | ₹3,550 |
| रोटोकल्टीवेटर | ₹7,500 |
धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट किसान को अपने बैंक खाते से संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम बनवाना होगा। निर्धारित डीडी के बिना किया गया आवेदन निरस्त हो सकता है।
किसान डिमांड ड्राफ्ट बनवाने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम निर्देश और अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री का सही नाम अवश्य जांच लें।
किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगी?
मध्य प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के अंतर्गत पात्र किसानों को कृषि यंत्र और किसान की श्रेणी के आधार पर सामान्यतः 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। वास्तविक सब्सिडी मशीन की निर्धारित कीमत, विभागीय लक्ष्य, किसान की श्रेणी और योजना के नियमों के आधार पर तय होगी।
आमतौर पर लघु, सीमांत, महिला तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को अधिक अनुदान का लाभ मिलता है। सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अनुदान की दर अलग हो सकती है।
किसान आवेदन करने से पहले ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर से अपने यंत्र पर मिलने वाली अनुमानित अनुदान राशि जांच सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
MP कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में ऑनलाइन आवेदन करने से पहले किसान निम्न दस्तावेज तैयार रखें:
- एग्री-स्टैक Farmer ID
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी
- भूमि की बी-1 या खसरा प्रति
- निर्धारित धरोहर राशि के डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी
- ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड, जहां आवश्यक हो
- SC/ST किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र
- आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पोर्टल द्वारा मांगे गए अन्य भूमि या पहचान संबंधी दस्तावेज
कृषि यंत्र अनुदान आवेदन में आधार, भूमि रिकॉर्ड, बैंक खाते, ट्रैक्टर आरसी और डिमांड ड्राफ्ट जैसे दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं।
Farmer ID के बिना नहीं कर पाएंगे आवेदन
ई-कृषि यंत्र अनुदान की आवेदन प्रक्रिया में एग्री-स्टैक Farmer ID अनिवार्य की गई है। Farmer ID के माध्यम से किसान की पहचान और भूमि संबंधी विवरण को डिजिटल रूप से जोड़ा जाता है।
जिन किसानों की Farmer ID अभी तक नहीं बनी है, वे मध्य प्रदेश Farmer Registry पोर्टल, नजदीकी CSC सेंटर या संबंधित सरकारी केंद्र पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।
मध्य प्रदेश Farmer Registry:
Farmer ID बनवाते समय किसान को आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और भूमि संबंधी जानकारी की आवश्यकता पड़ सकती है। आवेदन से पहले Farmer ID में दर्ज नाम और जमीन के रिकॉर्ड का मिलान अवश्य कर लें।
ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कैसे करें?
किसान नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल खोलें
सबसे पहले मध्य प्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाएं।
आवेदन पोर्टल:
यह पोर्टल मध्य प्रदेश शासन के कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा संचालित किया जाता है।
चरण 2: कृषि अभियांत्रिकी विभाग चुनें
होम पेज पर संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित आवेदन विकल्प का चयन करें।
चरण 3: आधार या Farmer ID से सत्यापन करें
पहले से पंजीकृत किसान आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। नए किसानों को MP Online या CSC केंद्र पर जाकर बायोमैट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण करवाना पड़ सकता है।
चरण 4: कृषि यंत्र का चयन करें
अपनी आवश्यकता के अनुसार हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, रोटोकल्टीवेटर या उपलब्ध अन्य कृषि यंत्र का चयन करें।
चरण 5: किसान और भूमि की जानकारी भरें
आवेदन फॉर्म में नाम, पता, जिला, विकासखंड, बैंक खाता, भूमि और ट्रैक्टर से संबंधित जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
चरण 6: दस्तावेज अपलोड करें
Farmer ID, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, ट्रैक्टर आरसी, जाति प्रमाण पत्र और डिमांड ड्राफ्ट की साफ स्कैन कॉपी अपलोड करें।
चरण 7: आवेदन जमा करें
सभी जानकारियां जांचने के बाद आवेदन जमा करें। आवेदन नंबर और पावती को डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
नए किसानों को कहां से कराना होगा पंजीकरण?
जिन किसानों का ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर पंजीकरण नहीं है, वे अपने नजदीकी MP Online या CSC सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं।
पंजीकरण के बाद किसान संबंधित मशीन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। आवेदन के दौरान मोबाइल नंबर चालू रखें, क्योंकि ओटीपी और आवेदन से संबंधित सूचना उसी नंबर पर प्राप्त हो सकती है।
लॉटरी से होगा किसानों का चयन
यदि किसी जिले में उपलब्ध कृषि यंत्रों के लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो किसानों का चयन कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
इस चरण की लॉटरी 5 अगस्त 2026 को प्रस्तावित है। चयनित और प्रतीक्षा सूची में शामिल किसान पोर्टल पर आवेदन नंबर या अन्य मांगी गई जानकारी दर्ज करके अपना परिणाम देख सकेंगे।
लॉटरी में नाम आने का अर्थ तत्काल भुगतान या मशीन मिलना नहीं है। चयन के बाद दस्तावेज सत्यापन, पात्रता जांच और विभागीय स्वीकृति जैसी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ सकती हैं।
डिमांड ड्राफ्ट बनवाते समय इन बातों का रखें ध्यान
- डीडी किसान के स्वयं के बैंक खाते से बनवाएं।
- डीडी संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम हो।
- कृषि यंत्र के अनुसार सही राशि का डीडी बनवाएं।
- डीडी पर किसान और बैंक की जानकारी स्पष्ट हो।
- आवेदन में डीडी की साफ स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- मूल डीडी को सुरक्षित रखें।
- गलत नाम या गलत राशि का डीडी आवेदन निरस्त होने का कारण बन सकता है।
जिलेवार सहायक कृषि यंत्री की सूची देखने के लिए विभाग द्वारा उपलब्ध PDF का उपयोग किया जा सकता है:
PDF में दी गई जानकारी का आवेदन के दिन पोर्टल अथवा जिला कृषि कार्यालय से दोबारा मिलान जरूर करें।
किसानों के लिए जरूरी सलाह
आवेदन करते समय नाम, आधार नंबर, Farmer ID, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड में एक जैसी जानकारी होनी चाहिए। दस्तावेजों में नाम या विवरण अलग होने पर आवेदन सत्यापन में परेशानी आ सकती है।
किसान किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, आधार की जानकारी या बैंक खाते का पासवर्ड न दें। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल, MP Online या अधिकृत CSC सेंटर के माध्यम से करें।
अंतिम तारीख के दिन पोर्टल पर अधिक ट्रैफिक होने के कारण तकनीकी समस्या आ सकती है। इसलिए किसान 4 अगस्त 2026 से पहले ही आवेदन पूरा कर लें।
निष्कर्ष
MP कृषि यंत्र सब्सिडी 2026 आधुनिक खेती अपनाने वाले किसानों के लिए एक अच्छा अवसर है। हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, क्लीनर कम ग्रेडर, सीड ट्रीटिंग ड्रम, जीरो टिल ड्रिल और रोटोकल्टीवेटर जैसी मशीनों से खेती के काम में समय, श्रम और ईंधन की बचत हो सकती है।
इच्छुक किसान 4 अगस्त 2026 तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन करें। आवेदन से पहले Farmer ID, भूमि रिकॉर्ड, बैंक पासबुक, ट्रैक्टर आरसी और निर्धारित डिमांड ड्राफ्ट तैयार रखना जरूरी है। पात्र किसानों का चयन 5 अगस्त 2026 को प्रस्तावित लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: MP कृषि यंत्र सब्सिडी 2026 की अंतिम तारीख क्या है?
किसान 4 अगस्त 2026 तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न 2: कृषि यंत्र सब्सिडी की लॉटरी कब निकलेगी?
पात्र किसानों के चयन के लिए लॉटरी 5 अगस्त 2026 को प्रस्तावित है।
प्रश्न 3: किन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिल रही है?
हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, क्लीनर कम ग्रेडर, सीड ट्रीटिंग ड्रम, जीरो टिल सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल और रोटोकल्टीवेटर पर आवेदन लिए जा रहे हैं।
प्रश्न 4: कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
कृषि यंत्र और किसान की श्रेणी के अनुसार लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है। वास्तविक राशि पोर्टल के सब्सिडी कैलकुलेटर और विभागीय नियमों से निर्धारित होगी।
प्रश्न 5: क्या Farmer ID अनिवार्य है?
हां, ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन करने के लिए एग्री-स्टैक Farmer ID आवश्यक है।
प्रश्न 6: हैप्पी सीडर के लिए कितनी धरोहर राशि जमा करनी होगी?
हैप्पी सीडर के आवेदन के लिए ₹5,250 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा।
प्रश्न 7: क्या आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट जरूरी है?
हां, संबंधित कृषि यंत्र की निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट आवेदन के साथ देना जरूरी है।
प्रश्न 8: नया किसान आवेदन कैसे कर सकता है?
नए किसान MP Online या CSC सेंटर पर जाकर आधार का बायोमैट्रिक सत्यापन और पोर्टल पंजीकरण कराने के बाद आवेदन कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर
यह लेख किसानों को सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। योजना की तारीख, लक्ष्य, पात्रता, धरोहर राशि और आवेदन नियमों में विभाग द्वारा बदलाव किया जा सकता है। आवेदन करने से पहले मध्य प्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल या संबंधित जिला कृषि कार्यालय से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें।


